नई दिल्ली। विभिन्न स्कीमों को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेट को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार 31 मार्च तक कर दिया है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल पेश हुए। वहां उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि यह सुविधा सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी तक आधार नहीं बनवाए हैं।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के
समक्ष केंद्र सरकार ने बताया था कि वह विभिन्न योजनाओं को आधार कार्ड से अनिवार्य
रूप से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च,
2018 करने
के इच्छुक हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई
चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। वहीं, पीठ का कहना है कि वो इस मसले पर एक अंतरिम आदेश जारी
करेगी।
सरकार ने बैंक खाते से लेकर कई सारी चीजों को आधार से लिंक कराना जरुरी कर दिया है। वहीं, इसके लिए अलग-अलग तारीखें भी तय की गयी हैं। इधर पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गयी है। लेकिन, इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जबकि, मोबाइल सिम को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख फ़रवरी है।
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